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पुष्पांजलि इंफ्राटेक एमिनेंट हाइट्स में फ्लैट की रजिस्ट्री कराएगा रेरा

RERA to use the powers of civil court

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सिविल कोर्ट की शक्तियों का इस्तेमाल करेगा रेरा

 पुष्पांजलि इंफ्राटेक एमिनेंट हाइट्स में फ्लैट की रजिस्ट्री कराएगा रेरा

 

देहरादून।  उत्तराखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने पहली बार सिविल कोर्ट की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बिल्डर दीपक मित्तल की पुष्पांजली इंफ्राटेक कंपनी की आवासीय परियोजना एमिनेंट हाइट्स में आवंटियों के फ्लैट ख्रुद पंजीकृत कराने का निर्णय लिया है। इससे पहले रेरा सदस्य नरेश सी मठपाल ने 03 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को फ्लैट पर कब्जा दिला चुके हैं, अब उन्होंने कब्जेदारों के पक्ष में रजिस्ट्री कराने का आदेश भी पारित कर दिया है।

ग्रुप कैप्टन नितिन नेगी, ब्रिगेडियर नितिन नेगी और ब्रिगेडियर अखोरी अनिल शेखर सिन्हा (रिटा.) ने पुष्पांजलि इंफ्राटेक की बलबीर रोड स्थित एमिनेंट हाइट्स आवासीय परियोजना में फ्लैट बुक कराए थे। लेकिन, लंबे समय बाद भी बिल्डरों ने न तो उनके पक्ष में रजिस्ट्री की और न ही कब्जा दिया। इसके कुछ समय बात पता चला कि पुष्पांजलि इंफ्राटेक के निदेशक फरार हो गए हैं।

जिसके बाद एमिनेंट हाइट्स में फ़्लैट बुक कराने वाले ग्रुप कैप्टन नितिन नेगी, ब्रिगेडियर नितिन नेगी और ब्रिगेडियर अखोरी अनिल शेखर सिन्हा (रिटा.) ने रेरा में शिकायत दर्ज कराई। प्रकरण की सुनवाई करते हुए रेरा सदस्य नरेश सी मठपाल ने तीनों अधिकारियों को आवंटित फ्लैट पर कब्जा दिलाया, जबकि रजिस्ट्री के लिए कंपनी निदेशक दीपक मित्तल और राजेश वालिया के साथ ही भूखंड स्वामी दीप प्रकश कुकरेती और सुधीर कुकरेती को नोटिस जारी किए।

अब रेरा सदस्य नरेश सी मठपाल ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा कि अब रेरा सिविल कोर्ट की शक्तियों के आधार पर फ्लैट खरीदारों के पक्ष में  रजिस्ट्री कराएगा।

रेरा सदस्य नरेश सी मठपाल के आदेश के मुताबिक रजिस्ट्री के लिए सक्षम अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी और इससे पहले रजिस्ट्री का ड्राफ्ट सभी पक्षों को भेजा जाएगा। जिस पर वह अपनी आपत्ति भी कर सकते हैं। इसे खारिज करने या स्वीकार करने का अधिकार रेरा के पास सुरक्षित रहेगा।

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