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उत्तराखंड – पंचायत चुनावों की आचार संहिता लागू

हरिद्वार को छोड़कर शेष 12 जिलों में होगा चुनाव

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देहरादून। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की आचार संहिता शनिवार से लागू हो गई है। हरिद्वार को छोड़कर शेष 12 जिलों में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के लिए 10 और 15 जुलाई को मतदान होगा, जबकि मतगणना 19 जुलाई को होगी।

उत्तराखंड के राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने शनिवार दोपहर पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके मुताबिक 12 जिलों में कुल 66, 418 पंचायत सदस्यों के लिए मतदान होगा, जिसमें 47 लाख 77 हजार मतदाता भाग लेंगे। इसके लि 25 से 28 जुलाई के बीच नामांकन होगा। इससे पहले शासन ने गत सप्ताह पंचायतों का आरक्षण निर्धारित करते हुए, आयोग को चुनाव की सिफारिश कर दी थी।

 

7950 है ग्राम पंचायतों की संख्या

उत्तराखंड में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 7950 है। जिसमें से इस बार 7499 के लिए चुनाव होगा। उत्तराखंड के पलायन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में पंचायतों के लिए आबादी का मानक न्यूनतम 500 है, जबकि मैदानी क्षेत्र में एक हजार की न्यूनतम आबादी पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है।

 

सात महीने के विलंब से हो रहे हैं चुनाव

उत्तराखंड में पंचायतों का कार्यकाल वैसे नवंबर 2024 में समाप्त हो चुका है। इस तरह अब करीब सात महीने के विलंब से पंचायतों का चुनाव हो रहा है। हरिद्वार जनपद में यूपी के समय से ही शेष पर्वतीय भू भाग से अलग समय पर चुनाव होते हैं। चुनाव बिना पार्टी सिंबल के होंगे। लेकिन क्षेत्र पंचायत प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे पदों पर पार्टी अपने उम्मीदवार उतारती हैं।

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